कांग्रेस विधायक बाबू जण्डेल को भोपाल की एक विशेष अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है, बाबू जण्डेल श्योपुर से विधायक है और इनके खिलाफ निचली अदालत ने भी सन 2008 में 15 लोगो के खिलाफ नहर में बने बांध को तोड़ने और बालबा करने के मामले में निचली अदालत ने भी बाबू जण्डेल समेत 14 लोगो को एक साल की कारावास और 500 – 500 रुपये का जुर्माना लगाया है |
विशेष न्यायधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, नए प्रावधान के अनुसार जनप्रतिनिधि पर चल रहे मामले की सुनवाई भोपाल में स्पेशल कोर्ट करता है, इसीलिए इस केस को जिला कोर्ट से ट्रान्सफर कर भोपाल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को भेज दिया गया था. इसी केस में भोपाल की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनते हुए अपील को ख़ारिज कर दिया और कांग्रेस विधायक बाबू जण्डेल समेत सभी आरोपियों को एक एक साल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है |
आपको बता दें 2008 में बाबू जण्डेल और उनके साथियों ने जबरन नहर बंद करने और सिचाई अधिकारियों को धमकाने के मामले में 16 लोगो के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी |